माल्या ने स्विस बैंक के साथ कानूनी विवाद का समाधान किया

लंदन । भारतीय बैंकों के हजारों करोड़ रुपए डकार कर इंग्लैंड भाग जाने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या को लंदन कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। माल्या ने एक होम लोन को लेकर स्विट्जरलैंड के बैंक यूबीएस के साथ कानूनी विवाद का समाधान कर लिया है। बैंक ने विदय माल्या को लंदन के महंगे इलाके में स्थित फ्लैट के कर्ज चुकाने के लिए अगले साल अप्रैल तक का समय दिया है।
बैंक ने 2.04 करोड़ पाउंड कर्ज का भुगतान नहीं करने की स्थिति में माल्या के भव्य कार्नवाल टेरेस अपार्टमेंट को कब्जे में लेने की कार्रवाई शुरू की थी। इस मामले की सुनवाई पिछले सप्ताह होनी थी। हालांकि ब्रिटिश हाईकोर्ट की चांसरी खंडपीठ के न्यायाधीश सिमोन बार्कर द्वारा अदालत के सहमति आदेश के अनुसार मामले में समझौता होने के बाद सुनवाई को रद्द कर दिया गया। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि माल्या को मकान में रहने की अनुमति दी जाती है। लेकिन अगर 30 अप्रैल 2020 तक कर्ज कर भुगतान नहीं किया जाता है, तो बैंक उस संपत्ति को अपने अधिकार में ले सकता है। आपको बता दें कि माल्या के प्रत्यर्पण का मामला लंबित है और वह फिलहाल जमानत पर हैं। पिछले दिनों माल्या भारतीय बैंकों को उनका मूल धन वापस करने का ऑफर दे चुके हैं।